7th Pay Commission Pension Rule – अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। दरअसल, अब जो कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, उन्हें भी उस इंक्रीमेंट का पूरा लाभ मिलेगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं।
अब रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी मिलेगा फायदा
अक्सर ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है और अगले ही दिन यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी को सालाना इंक्रीमेंट लागू होता है। ऐसे में वो कर्मचारी उस वेतन वृद्धि से चूक जाता था। इससे उसकी पेंशन और बाकी रिटायरमेंट लाभों पर सीधा असर पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को इंक्रीमेंट जोड़कर ही पेंशन की गणना की जाएगी।
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब अगर कोई कर्मचारी इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होता है, तो उसे भी उस इंक्रीमेंट को जोड़कर पेंशन का फायदा मिलेगा। यानी अब सेवानिवृत्ति के समय वेतन में उस वृद्धि को शामिल कर लिया जाएगा और उसी के आधार पर पेंशन तय होगी।
कब और क्यों आया यह बदलाव
दरअसल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 2006 के तहत हर साल 1 जुलाई को वेतन में सालाना वृद्धि दी जाती थी। लेकिन 2016 के बाद से यह व्यवस्था बदली गई और अब यह इंक्रीमेंट साल में दो बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है। अब अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, तो वो बस एक दिन से चूक जाता है। इससे उसकी पूरी जिंदगी की पेंशन पर असर पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया है ताकि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो।
कोर्ट ने भी दिया था आदेश
इस मामले में पहले भी कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस में रिटायर हुए कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में काल्पनिक यानी नॉटनल इंक्रीमेंट मानते हुए लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस दिशा में गंभीरता दिखाई और 2024 में इसे सभी योग्य कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया।
सरकार ने सभी पहलुओं पर की जांच
सरकार ने इस फैसले से पहले काफी विचार-विमर्श किया। कार्मिक विभाग ने वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय से सलाह ली और सभी तथ्यों की जांच की। इसके बाद तय किया गया कि ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर बस एक दिन से चूक जाते हैं।
क्या होगा फायदा
अब इस नए नियम के तहत, यदि आप 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, तो भी आपकी पेंशन की गणना में 1 जुलाई या 1 जनवरी का इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इससे आपकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अन्य लाभ भी ज्यादा होंगे। यह फैसला लाखों कर्मचारियों को राहत देगा, जिन्हें अब तक इस मामूली तकनीकी कारण से पेंशन में नुकसान झेलना पड़ता था।
क्या करें कर्मचारी
अगर आप भी ऐसे किसी मामले में हैं या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने विभाग से इस बारे में जरूर जानकारी लें। अगर पहले से रिटायर हो चुके हैं और इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर हुए थे, तो आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए नोटिफिकेशन के आधार पर आप लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार का यह फैसला बेहद सकारात्मक कदम है, जो न केवल कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि न्यायसंगत भी है। सालों की मेहनत के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब इंक्रीमेंट से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस फैसले से ना केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि कर्मचारियों के मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी।